मुंगेली में हिट एंड रन का मामला: दशरंगपुर में 3 लोगों को कुचलकर मारने वाले 4 आरोपी ओडिशा बॉर्डर से गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए

मुंगेली (छत्तीसगढ़):

जिला मुंगेली के जरहागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दशरंगपुर में 15 अक्टूबर की सुबह हुए भीषण सड़क हादसे की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को तेज और खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर कुचलने और उनकी हत्या (सदोष मानव वध) के मामले में मुंगेली पुलिस व साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को रायगढ़ के ओडिशा बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है।

​घटना का विवरण

​15 अक्टूबर 2026 की सुबह लगभग 6:00 से 6:15 बजे के बीच ग्राम दशरंगपुर में मुख्य मार्ग पर एक सफेद रंग की महिंद्रा वीरों (क्रमांक WB 25 Z 5623) के चालक ने वाहन को अत्यधिक तेज गति व लापरवाही से विपरीत दिशा में ले जाकर सड़क किनारे खड़े तीन ग्रामीणों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल तीन व्यक्तियों—अधीनदास मोहले (65 वर्ष, दशरंगपुर), बल्लू बघेल (56 वर्ष, दशरंगपुर) और गंगाराम टंडन (रेहुंटा, मुंगेली) की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया था।

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​जांच में हुआ खुलासा

 

​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं SDOP श्री आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में जरहागांव पुलिस व साइबर टीम ने जांच शुरू की। गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि मेन रोड खाली पाकर वाहन में सवार अन्य साथियों के उकसाने पर चालक ने जानबूझकर वाहन को खतरनाक तरीके से विपरीत दिशा में मोड़कर दुर्घटना को अंजाम दिया था।

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​दुर्घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से वाहन पर लगे खून के निशान साफ किए और पहचान छुपाने के लिए बोनट को तोड़कर फेंक दिया।

​ओडिशा बॉर्डर से घेराबंदी कर गिरफ्तारी

​घटना को अंजाम देकर आरोपी पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में थे। मुंगेली साइबर सेल और थाना जरहागांव पुलिस ने रायगढ़ साइबर टीम की मदद से रायगढ़ के ओडिशा बॉर्डर पर घेराबंदी कर वाहन को रोका और चारों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे 14 अक्टूबर को बकरी खरीदने पश्चिम बंगाल से मुंगेली आ रहे थे।

​गिरफ्तार आरोपी:

​नबजीत दास (24 वर्ष) – वाहन चालक (निवासी: अशोकनगर, नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल)

​अनंता विश्वास (31 वर्ष) (निवासी: अशोकनगर, नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल)

​कानु विश्वास (57 वर्ष) (निवासी: अशोकनगर, नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल)

​सौरव मल्लिक (30 वर्ष) (निवासी: तरून पल्ली, परगना, पश्चिम बंगाल)

​कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई

​पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (सदोष मानव वध), 238 क (साक्ष्य मिटाना), 3(5) एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। घटना में प्रयुक्त महिंद्रा वाहन को जब्त कर लिया गया है।

​सभी आरोपियों को 16 अक्टूबर को गिरफ्तार कर 17 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस सफल कार्रवाई में जरहागांव थाना प्रभारी दिव्यकांत पाण्डेय, साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक सत्येंद्र पुरी गोस्वामी और पुलिस टीम की मुख्य भूमिका रही।

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