रायगढ़ में युवती से सरेराह मारपीट का VIDEO वायरल: मुख्य आरोपी नूरी खान गिरफ्तार, दो नाबालिगों पर भी पुलिस का कड़ा शिकंजा
रायगढ़, 14 जुलाई 2026:
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने रायगढ़ में सरेराह गुंडागर्दी की पोल खोलकर रख दी है। मरीन ड्राइव रोड पर एक युवती के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाली मुख्य आरोपी महिला नगमा खान उर्फ नूरी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही वारदात में शामिल दो नाबालिग लड़कियों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्री शशि मोहन सिंह ने वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपियों को दबोच लिया।
📌 सिर्फ ‘हंसने’ के शक में रोककर पीटा: यह था पूरा मामला
कोतवाली पुलिस के अनुसार, पीड़ित 19 वर्षीय युवती सोनारपारा स्थित एक ज्वेलरी गोदाम में काम करती है। 30 जून 2026 की शाम वह अपनी सहेली के साथ मोटरसाइकिल से लौट रही थी।
रास्ता रोका और की गाली-गलौज: मरीन ड्राइव स्थित पुष्पवाटिका गार्डन के पास दो युवतियों ने अपनी मोटरसाइकिल आगे अड़ाकर पीड़िता का रास्ता रोक लिया।
गलतफहमी बनी वजह: मारपीट करने वाली युवतियां वहां सेल्फी ले रही थीं। उसी दौरान पीड़िता और उसकी सहेली वहां से हंसते हुए गुजरीं। आरोपियों को लगा कि वे उन्हें देखकर हंस रही हैं।
रिश्तेदारों को बुलाकर की पिटाई: विवाद बढ़ने पर युवतियों ने फोन कर अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, जिसमें मुख्य आरोपी नगमा खान उर्फ नूरी भी शामिल थी। इसके बाद सभी ने मिलकर पीड़िता को लात-घूंसों और मुक्कों से बुरी तरह पीटा। राहगीरों और सहेली के बीच-बचाव करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले।
⚖️ पुलिस की त्वरित कार्रवाई और कानूनी शिकंजा
सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमा हरकत में आया।
पहचान और गिरफ्तारी: कोतवाली पुलिस ने वीडियो का सूक्ष्मता से विश्लेषण कर मारपीट की जगह (मरीन ड्राइव) और मुख्य आरोपी नगमा खान उर्फ नूरी (उम्र 38 वर्ष, निवासी चांदनी चौक, फौजदारपारा) की पहचान की। पुलिस ने सुबह तड़के ही उसके घर पर दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया।
नाबालिगों पर कार्रवाई: पूछताछ में सामने आया कि घटना में शामिल दो अन्य लड़कियां नाबालिग हैं। उनके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
गंभीर धाराओं में केस दर्ज: पीड़िता की शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 375/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 126(2), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
🚨 “सोशल मीडिया की ताकत को हल्के में न लें…” — SSP का कड़ा संदेश
मामले पर त्वरित कार्रवाई के बाद रायगढ़ एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने कानून हाथ में लेने वालों को सख्त चेतावनी दी है:
”रायगढ़ जिले में कानून हाथ में लेने, सरेआम गुंडागर्दी करने या किसी भी कमजोर पर हाथ उठाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे वीडियो तुरंत पुलिस तक साक्ष्य के रूप में पहुंचते हैं और इन पर त्वरित एक्शन लिया जाएगा। आम जनता से अपील है कि वे कानून अपने हाथ में न लें और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें।”
