नस्तियों के प्रस्तुतीकरण में लापरवाही सीएमएचओ शीला साहा और डॉ. खैरवार को नोटिस नर्सिंग होम एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट से जुड़े प्रकरणों में हुई अनियमितताएँ
कार्य में लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग के सहायक ग्रेड-03 दीपक प्रजापति निलंबित
नर्सिंग होम एक्ट के प्रकरणों लापरवाही पर पूर्व में भी जारी किया गया था नोटिस
मुंगेली 12 दिसम्बर 2025 // जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 दीपक कुमार प्रजापति द्वारा संधारित की जाने वाली नर्सिंग होम एक्ट के प्रकरणों में लापरवाही एवं अनावश्यक विलंब के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई है।
बता दें कि सहायक ग्रेड-03 दीपक कुमार प्रजापति द्वारा संधारित की जाने वाली नर्सिंग होम एक्ट के तहत 19 प्रकरणों में से 18 प्रकरण समय सीमा से बाहर होने के कारण उन्हें पूर्व में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। दीपक प्रजापति के द्वारा कार्यालय में प्राप्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करने में विलंब किया गया और इस संबंध में उनके द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस का जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने और नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित की जाने वाली नस्तियों में लापरवाही बरतने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री प्रजापति का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड चिकित्सा अधिकारी मुंगेली नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री प्रजापति को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने नर्सिंग होम एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियों के लापरवाहीपूर्वक और बिना आवश्यक परीक्षण के प्रस्तुत किए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओं) श्रीमती शीला साहा को नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने पाया कि विभिन्न अस्पतालों के निरीक्षण से संबंधित फाइलें तथा पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रकरण बिना हस्ताक्षर, बिना अवलोकन, तथा अधूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत की गई थीं, जो गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ टीकाकरण अधिकारी डॉ. कमलेश खैरवार को भी नर्सिंग होम एक्ट के तहत तैयार की गई फाइलें बिना हस्ताक्षर और पूर्ण अवलोकन के प्रस्तुत करने पर नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि श्रीमती साहा और डॉ. खैरवार से 3 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया या समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुआ, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कार्य में लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग के सहायक ग्रेड-03 दीपक प्रजापति निलंबित
नर्सिंग होम एक्ट के प्रकरणों लापरवाही पर पूर्व में भी जारी किया गया था नोटिस
मुंगेली 12 दिसम्बर 2025 // जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 दीपक कुमार प्रजापति द्वारा संधारित की जाने वाली नर्सिंग होम एक्ट के प्रकरणों में लापरवाही एवं अनावश्यक विलंब के कारण निलंबन की कार्रवाई की गई है।
बता दें कि सहायक ग्रेड-03 दीपक कुमार प्रजापति द्वारा संधारित की जाने वाली नर्सिंग होम एक्ट के तहत 19 प्रकरणों में से 18 प्रकरण समय सीमा से बाहर होने के कारण उन्हें पूर्व में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। दीपक प्रजापति के द्वारा कार्यालय में प्राप्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करने में विलंब किया गया और इस संबंध में उनके द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस का जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने और नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित की जाने वाली नस्तियों में लापरवाही बरतने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री प्रजापति का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड चिकित्सा अधिकारी मुंगेली नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री प्रजापति को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
नस्तियों के प्रस्तुतीकरण में लापरवाही सीएमएचओ शीला साहा और डॉ. खैरवार को नोटिस
नर्सिंग होम एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट से जुड़े प्रकरणों में हुई अनियमितताएँ
मुंगेली 12 दिसम्बर 2025 // कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने नर्सिंग होम एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियों के लापरवाहीपूर्वक और बिना आवश्यक परीक्षण के प्रस्तुत किए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओं) श्रीमती शीला साहा को नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने पाया कि विभिन्न अस्पतालों के निरीक्षण से संबंधित फाइलें तथा पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रकरण बिना हस्ताक्षर, बिना अवलोकन, तथा अधूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत की गई थीं, जो गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ टीकाकरण अधिकारी डॉ. कमलेश खैरवार को भी नर्सिंग होम एक्ट के तहत तैयार की गई फाइलें बिना हस्ताक्षर और पूर्ण अवलोकन के प्रस्तुत करने पर नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि श्रीमती साहा और डॉ. खैरवार से 3 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया या समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुआ, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
