मुंगेली: खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध भंडारण और उत्खनन को लेकर नोटिस जारी

मुंगेली: खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध भंडारण और उत्खनन को लेकर नोटिस जारी

​मुंगेली।

जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन और खनिजों के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुंगेली द्वारा एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले संबंधित पक्ष से जवाब तलब किया गया है।

​उड़नदस्ता दल की जांच में खुलासा

​दस्तावेज़ के अनुसार, दिनांक 28 जून 2026 को जिला उड़नदस्ता दल और कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मुंगेली द्वारा ग्राम- ठक्कारपारा (वार्ड नं. 12), तहसील व जिला मुंगेली स्थित संबंधित स्थल पर औचक जांच की गई। इस जांच के दौरान मौके पर खनिज के वैध उत्खनन, परिवहन या रॉयल्टी भुगतान से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

​दाऊपारा के ‘प्रांजल /पद्म जैन’ को नोटिस

​यह नोटिस प्रोबल / पद्म जैन (निवासी: दाऊपारा, मुंगेली) के नाम पर जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि स्थल पर उपयोग, उत्खनन या भंडारित किए गए खनिज की वैधता और रॉयल्टी भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

​2 जुलाई तक दस्तावेज पेश करने का अंतिम मौका

​खनिज अधिकारी (हेतु कलेक्टर मुंगेली) द्वारा जारी इस आदेश में अनावेदक को 02 जुलाई 2026 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। उन्हें उत्खनन, भंडारण, क्रय-विक्रय और परिवहन से जुड़े सभी समस्त दस्तावेज तथा स्वीकृत खदान/क्रशर/चिमनी भट्ठा से संबंधित वैध अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

​एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी:

नोटिस में साफ तौर पर सचेत किया गया है कि निर्धारित 03 दिवस के भीतर खनिज वैधता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में विभाग द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व स्वयं संबंधित पक्ष का होगा।

​यह कार्रवाई जिले में अवैध खनिज कारोबार पर लगाम कसने और राजस्व की चोरी रोकने के उद्देश्य से की जा रही है।

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