बिलासपुर पुलिस के नेतृत्व में जप्त किए गए नशीली पदार्थ संवैधानिक रूप से किए गए नष्ट।
बिलासपुर। जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बिलासपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों का विधिवत नष्टीकरण किया। शासन के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति की निगरानी में यह पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई।
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय अटल नगर नया रायपुर के पत्र क्रमांक 9-53/2024/1/5 दिनांक 21 नवंबर 2024 के तहत जिलों में जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति का गठन किया गया है। इसी के तहत बिलासपुर जिले में एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को सूची अनुसार नष्ट किया गया।
पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में कुल 67 प्रकरणों में जब्त 757 किलो 603 ग्राम गांजा सहित अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। इसके अलावा एमडीएमए टैबलेट/कैप्सूल के 12,154 नग, इंजेक्शन एम्पुल 01 नग, तथा अन्य 6,468 नग नशीले पदार्थ भी नष्टीकरण की कार्रवाई में शामिल किए गए।
यह पूरी कार्रवाई उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल समिति के अध्यक्ष पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
इस दौरान समिति के सदस्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज कुमार पटेल, सहायक आबकारी आयुक्त श्री नवनीत तिवारी, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी बिलासपुर तथा पंचगण की उपस्थिति में नष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई।
बताया गया कि जब्त मादक पदार्थों को सुधा बायो पावर प्रा. लिमिटेड, मोहतराई जिला बिलासपुर स्थित भट्ठी (फर्नेस) में दिनांक 11 मार्च 2026 को विधिवत जलाकर एवं रोलर के माध्यम से नष्ट किया गया।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
