आजीवन कारावास: हत्या के सनसनीखेज मामले में तीन आरोपियों को सत्र न्यायालय मुंगेली का फैसला

मुंगेली | सत्र न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी की अदालत ने थाना लोरमी के सत्र प्रकरण क्रमांक 31/2024 में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर द्वारा की गई।

न्यायालय ने आरोपी गोरीशंकर उर्फ गुड्डा यादव (54 वर्ष), रविशंकर यादव (32 वर्ष) एवं श्रीमती द्रोपती बाई यादव (50 वर्ष) सभी निवासी देहनपारा कटामी, चौकी खुड़िया, थाना लोरमी, जिला मुंगेली को धारा 452, 341, 323, 302/34 भादवि के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। यह निर्णय दिनांक 20 फरवरी 2026 को सुनाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

अभियोजन के अनुसार 27 मई 2024 को शाम लगभग 6:30 बजे ग्राम कटामी देहनपारा में आरोपियों ने पूर्व नियोजित तरीके से घर में घुसकर रास्ता रोकते हुए लाठी, डंडा एवं टंगिया से हमला किया। इस हमले में यदुनंदन यादव की मृत्यु हो गई, जबकि अधनू यादव घायल हो गया।

मामले की विवेचना के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 23 साक्षियों के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने अपराध सिद्ध माना।

विशेष बात

इस प्रकरण में महिला आरोपी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे न्यायालय ने कानून के समक्ष समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप बताया।

सत्र न्यायालय मुंगेली के इस फैसले को हत्या के गंभीर प्रकरण में न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां ठोस साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों को कठोर दंड दिया गया।

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