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बिल्हा पुलिस की पैनी कार्रवाई: नाबालिग को प्रेम जाल में फँसाने वाला आरोपी दीपक दास गिरफ्तार।

बिल्हा पुलिस की पैनी कार्रवाई: नाबालिग को प्रेम जाल में फँसाने वाला आरोपी दीपक दास गिरफ्तार।


​बिलासपुर | जिले के थाना बिल्हा के अंतर्गत न्याय और सुरक्षा का एक सजग उदाहरण पेश किया गया है। पुलिस ने एक नाबालिग को विवाह का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने वाले छद्म प्रेमी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।
​घटनाक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा:
प्रकरण का सूत्रपात तब हुआ जब 23 मई 2026 को पीड़ित पक्ष ने अपनी नाबालिग पुत्री के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की मुस्तैदी और डायल-112 की सक्रियता से अपहृता को बरामद किया गया। पीड़िता के बयान ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया, जिसमें उसने आरोपी दीपक दास मानिकपुरी (24 वर्ष) द्वारा बरतोरी से बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की।
​प्रमुख कानूनी धाराएँ एवं कार्रवाई
​बिल्हा पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है:
​अपराध क्रमांक: 275/2026
​धाराएँ: 137(2), 64(1), 65(1) भान्यासं एवं 4, 6 पाॅक्सो एक्ट।
​”अपराधियों के लिए कड़ा संदेश”
बिलासपुर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह व नगर पुलिस अधीक्षक श्री डी.आर. टण्डन के मार्गदर्शन में पुलिस ने इस ‘महिला संबंधी अपराध’ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
​जांच दल की विशेष भूमिका
​इस त्वरित न्याय प्रक्रिया को सफल बनाने में बिल्हा थाना प्रभारी निरीक्षक तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में उपनिरीक्षक जी.एल. चन्द्राकर, प्रधान आरक्षक अमर चन्द्रा, और आरक्षक अर्जुन जांगड़े व सुमन चंद्रवंशी की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही।

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